कोयला घोटाले में SKS कंपनी को मिली सजा.
अदालत ने जुर्माना और जेल दोनों का आदेश दिया.
कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। SKS Ispat and Power Limited दोषी पाई गई है। कंपनी पर 50 लाख रुपये का दंड लगाया गया है। तीन अधिकारियों को कारावास की सजा दी गई है।
न्यायालय ने कहा कि गलत तथ्यों के आधार पर कोल ब्लॉक लिया गया। यह प्रक्रिया के साथ धोखा था। अदालत ने इसे गंभीर अपराध माना। सजा का उद्देश्य निवारक प्रभाव डालना है।
सीबीआई की भूमिका को अदालत ने सराहा। जांच में जुटाए गए साक्ष्य मजबूत पाए गए। फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा संदेश देता है। इससे कानून में विश्वास मजबूत हुआ है।
