रूपेश पांडेय हत्याकांड में अदालत का फैसला.

तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा.

रांची की सीबीआई अदालत ने बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया है। रूपेश पांडेय हत्याकांड में तीन दोषियों को सजा दी गई है। अदालत ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास तय किया गया है। सजा का एलान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ।

दोषियों में मो. असलम अंसारी उर्फ पप्पू मियां शामिल है। इसके अलावा मो. कैफ और मो. गुरफान को दोषी ठहराया गया। दो अन्य आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हुए। एक आरोपी घटना के बाद से फरार है। नाबालिग आरोपी का मामला अलग चल रहा है। अदालत ने जांच रिपोर्ट को अहम माना।

सीबीआई ने पंद्रह गवाहों की गवाही दर्ज कराई। यह जांच हाईकोर्ट के आदेश पर हुई थी। घटना छह फरवरी 2022 की है। सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान युवक की हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया था। पुलिस ने 27 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। अदालत का फैसला समाज में कानून का भरोसा मजबूत करता है। पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।

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