डीजीपी नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश जारी.
राज्यों को एक महीने में नियमित पुलिस प्रमुख नियुक्त करना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस प्रशासन से जुड़ा अहम फैसला दिया है। अदालत ने कार्यकारी डीजीपी नियुक्ति पर रोक लगा दी। कोर्ट ने राज्यों को तय प्रक्रिया अपनाने को कहा। यह आदेश प्रकाश सिंह मामले की सुनवाई में दिया गया। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने फैसला सुनाया। अदालत ने नियम पालन पर जोर दिया।
सुनवाई में बताया गया कि कई राज्यों ने निर्देशों का पालन नहीं किया। प्रभारी डीजीपी बनाकर प्रक्रिया को टाला गया। कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही माना। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि अब ऐसी नियुक्तियां नहीं होंगी।
राज्यों को आईपीएस अधिकारियों का पैनल तैयार करना होगा। इसे यूपीएससी के पास भेजना अनिवार्य रहेगा। आयोग की मंजूरी के बाद अंतिम नियुक्ति होगी। तीन नामों में से एक अधिकारी चुना जाएगा। समय सीमा का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। अदालत ने आदेश के सख्त पालन की बात कही।
