हाईकोर्ट में JET विषय सूची विवाद, अगली सुनवाई जून में.
लाइब्रेरी साइंस और स्पोर्ट्स विषय जोड़ने की मांग जारी.
रांची में JET परीक्षा 2024 को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। विषय सूची में कुछ विषयों को शामिल नहीं किया गया है। इसी मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में मामला पेश हुआ। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लिखित बहस दाखिल करने को कहा है। यह बहस सोमवार तक जमा करनी होगी। अदालत ने अपना फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। अगली सुनवाई 12 जून को तय की गई है। LIS और PES विषयों को लेकर बहस जारी है। अभ्यर्थियों ने इन्हें शामिल करने की मांग की है।
याचिकाकर्ता ने UGC नियमों का हवाला दिया है। उन्होंने बताया कि इन विषयों में NET या JET जरूरी है। इसके बावजूद इन्हें परीक्षा सूची से बाहर रखा गया है। अन्य विषयों को शामिल किया गया है। इसे लेकर असमानता का मुद्दा उठाया गया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह नियमों के खिलाफ है। कोर्ट ने इस पर विस्तृत सुनवाई की है। मामला अब निर्णय के चरण में है। सभी पक्षों की दलीलें सुनी गई हैं।
राज्य सरकार ने अपने पक्ष में दलील दी है। सरकार ने कहा कि यह एक नीतिगत निर्णय है। इसमें कोर्ट का हस्तक्षेप सीमित होता है। पहले पुनर्गठन का कारण बताया गया था। अब इसे गैर-शिक्षण पद बताया गया है। याचिकाकर्ता ने इसे गलत बताया है। कोर्ट अब सभी तथ्यों पर विचार कर रहा है। फैसला आने का इंतजार किया जा रहा है। यह निर्णय कई छात्रों को प्रभावित करेगा। अगली सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है।
