SC ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रखा.

सर्वोच्च न्यायालय (एससी) ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया है।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने विभिन्न याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि अधिनियम के कुछ प्रावधान वक्फ संपत्तियों पर अत्यधिक नियंत्रण प्रदान करते हैं और मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने विशेष रूप से वक्फ न्यायाधिकरणों को व्यापक शक्तियां देने वाले प्रावधानों पर आपत्ति जताई है।

अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि वह इस मामले पर जल्द ही अपना अंतरिम आदेश सुनाएगी। इस मामले में कई मुस्लिम संगठनों और व्यक्तियों ने याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें इस अधिनियम को चुनौती दी गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *