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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: योग्य कैदियों को बिना आवेदन के ही समय से पहले रिहा किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों को एक नीति बनानी चाहिए जिसके तहत वे सभी योग्य कैदियों की पहचान कर सकें और उन्हें समय

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