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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने 2022 के घातक मैसूमा हमले से जुड़े दो विदेशी आतंकवादियों को शरण देने के आरोपी श्रीनगर के एक व्यक्ति की जमानत खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा है।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि “यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं।” मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान और न्यायमूर्ति एम.ए.

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