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दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को न्यायिक सेवाओं में मिलेगा अवसर: सुप्रीम कोर्ट.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि दृष्टिबाधित उम्मीदवार भी न्यायिक सेवाओं की चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते

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