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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान ट्रेन छूटने वाले व्यक्तियों की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।

अदालत ने कहा कि यह जनहित याचिका का मामला है। घटना का विवरण: अदालत का फैसला: यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है? हमें क्या करना चाहिए?

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