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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को मात्र पांच प्रतिशत वोट भी हासिल न करने के बावजूद, डिफ़ॉल्ट रूप से संसद में प्रवेश करने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए।
शीर्ष अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें चुनाव कानूनों में सुधार की मांग की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके
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