कोयला घोटाला: जेआईसीपीएल दोषी करार।

नई दिल्ली: दिल्ली की एक विशेष अदालत ने झारखंड के महुआगढ़ी कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े एक मामले में झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (जेआईसीपीएल) को दोषी ठहराया है। यह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच किए गए कोयला ब्लॉक आवंटन मामलों में 19वीं दोषसिद्धि है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
अदालत ने पाया कि जेआईसीपीएल ने कोयला ब्लॉक आवंटन प्रक्रिया के दौरान धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की थी। यह मामला देश में हुए बहुचर्चित कोयला घोटाले से जुड़ा है, जहां कंपनियों को अनुचित तरीके से कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए थे, जिससे सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हुआ था। इस दोषसिद्धि के बाद, अदालत अब कंपनी के लिए सजा तय करेगी।
सीबीआई ने इन मामलों की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और यह लगातार 19वीं दोषसिद्धि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। यह फैसला ऐसे मामलों में शामिल अन्य कंपनियों और व्यक्तियों के लिए एक कड़ा संदेश है कि कानून से कोई बच नहीं सकता।