झारखंड प्रदूषण बोर्ड में नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट पहुंचा.

स्थायी मेंबर सेक्रेटरी की मांग पर अगली सुनवाई 23 नवंबर को.

झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में स्थायी मेंबर सेक्रेटरी की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह मामला एक जनहित याचिका के माध्यम से अदालत के सामने आया है। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की।

अदालत ने इंचार्ज मेंबर सेक्रेटरी राजीव लोचन बक्शी और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे 20 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को निर्धारित की गई है। अब संबंधित पक्षों को अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखना होगा।

याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में मेंबर सेक्रेटरी का पद स्थायी रूप से भरा जाना चाहिए। इसके लिए नियमों के तहत नियमित नियुक्ति का प्रावधान बताया गया है। लेकिन बोर्ड में वर्ष 2021 से अस्थायी व्यवस्था के तहत काम कराया जा रहा है। प्रार्थी के अनुसार, इस पद पर अधिकारियों को अस्थायी जिम्मेदारी देकर काम चलाया जा रहा है।

जनहित याचिका में इस व्यवस्था को बदलने की मांग की गई है। प्रार्थी ने अदालत से बोर्ड में स्थायी मेंबर सेक्रेटरी की नियुक्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि पद को नियमों के अनुरूप स्थायी रूप से भरा जाना चाहिए। इसी मांग के आधार पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।

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