मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार पर जुर्माना लगाया।

चेन्नई, तमिलनाडु: मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना सरकार द्वारा एक ऐसे आदेश के खिलाफ अपील करने पर लगाया गया है, जिसमें कहा गया था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test – TET) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होती है। यह फैसला शिक्षा क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप की सीमाओं को रेखांकित करता है।

तमिलनाडु सरकार ने अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी TET को अनिवार्य बनाने का प्रयास किया था। हालांकि, निचली अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया था कि TET का नियम अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि उन्हें संविधान के तहत विशेष अधिकार प्राप्त हैं। सरकार ने इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसे अब हाई कोर्ट ने न केवल खारिज कर दिया, बल्कि जुर्माने के साथ खारिज किया।

हाई कोर्ट का यह फैसला अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों को बरकरार रखता है और सरकार को ऐसे मामलों में सावधानी बरतने का संदेश देता है। यह जुर्माना दर्शाता है कि अदालतें अनावश्यक या गुणहीन अपीलों पर सख्त रुख अपना सकती हैं, जिससे न्यायपालिका का समय बर्बाद होता है।

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