हाईकोर्ट का सख्त आदेश शिक्षकों को मिलेगा ग्रेड वन लाभ.
सेवानिवृत्त शिक्षकों को छह सप्ताह में अधिकार देने का निर्देश.
रांची में हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय सुनाया है। यह फैसला सेवानिवृत्त शिक्षकों के हित में आया है। पाकुड़ और गोड्डा के शिक्षक इससे जुड़े हैं। कोर्ट ने ग्रेड वन लाभ देने को कहा है। यह लाभ नियुक्ति तिथि से मिलेगा। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट में सुनवाई हुई। भीम सिंह और अन्य ने याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने मामले को समाप्त कर दिया। प्रार्थियों के वकीलों ने विस्तार से पक्ष रखा। उन्होंने सरकारी संकल्प का जिक्र किया।
इस संकल्प में कार्यरत शिक्षकों को लाभ दिया गया था। लेकिन सेवानिवृत्त शिक्षकों को इससे वंचित किया गया। इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई। पहले भी ऐसा मामला कोर्ट में आया था। उस समय कंडिका को रद्द किया गया था। सभी शिक्षकों को समान लाभ देने का आदेश दिया गया। सरकार ने इस आदेश के खिलाफ अपील की। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। लेकिन सरकार को राहत नहीं मिली। इसके बावजूद लाभ लागू नहीं हुआ।
प्रार्थियों ने कहा कि प्रशिक्षण सरकार की जिम्मेदारी थी। उन्हें समय पर प्रशिक्षण नहीं दिया गया। इस कारण लाभ में देरी हुई। उन्होंने खुद से प्रशिक्षण पूरा किया। कोर्ट ने सभी तथ्यों पर विचार किया। पहले के आदेश को आधार बनाया गया। कोर्ट ने 6 सप्ताह में लाभ देने को कहा। सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया गया है। इससे शिक्षकों को राहत मिली है। अब उनका हक मिलेगा। यह फैसला अहम माना जा रहा है।
