हाईकोर्ट पहुंचा पात्रता विवाद, विभाग से मांगी रिपोर्ट विस्तृत.

चतरा नगर परिषद अध्यक्ष मामले में सुनवाई छह सप्ताह.

रांची स्थित झारखंड हाईकोर्ट में चतरा नगर परिषद अध्यक्ष अताऊर रहमान से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। निर्वाचन पात्रता को लेकर दायर याचिका पर अदालत ने विचार किया। न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका में लगाए गए आरोपों पर शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा। अदालत ने कहा कि मामले की पूरी जानकारी रिकॉर्ड पर लाना जरूरी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने दलीलें पेश कीं। उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े प्रश्नों को अदालत के समक्ष रखा। सुनवाई के दौरान मामले के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। कोर्ट ने विभागीय जवाब को आवश्यक बताया।

अदालत ने कहा कि आरोपों पर तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। इसके लिए प्रधान सचिव को शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद तय की। तब तक विभाग को अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा। कोर्ट ने निष्पक्ष सुनवाई के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पक्षों को सुनने की बात कही गई। मामले में उठाए गए सवालों की विस्तार से जांच होगी। विभागीय उत्तर के आधार पर आगे की सुनवाई आगे बढ़ेगी। फिलहाल अदालत ने कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया है। मामला अगली तिथि तक विचाराधीन रहेगा।

यह मामला स्थानीय निकाय प्रशासन और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विभागीय जवाब के बाद कई कानूनी पहलू स्पष्ट हो सकते हैं। अदालत ने पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने पर जोर दिया है। संबंधित पक्ष भी आगामी सुनवाई की तैयारी में जुट गए हैं। कानूनी जानकारों के अनुसार अगली सुनवाई महत्वपूर्ण हो सकती है। शपथपत्र में प्रस्तुत तथ्यों की जांच की जाएगी। इसके बाद अदालत आवश्यक निर्णय ले सकती है। फिलहाल न्यायालय के निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया जारी है। मामले की अगली सुनवाई पर सभी की नजर बनी हुई है।

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