2021 दहेज हत्या मामले में चार आरोपी दोषी करार.
पति सास ससुर देवर पर दोष सिद्ध, सजा पर सुनवाई.
रांची में दहेज हत्या के मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। वर्ष 2021 के इस मामले में चार लोगों को दोषी पाया गया है। अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार की कोर्ट ने यह निर्णय दिया है। दोषियों में पति शीतल साहू शामिल हैं। सास शीला देवी और ससुर रामचंद्र साहू को भी दोषी ठहराया गया है। देवर सुजीत साहू भी इस मामले में दोषी पाए गए हैं। सजा के मुद्दे पर गुरुवार को सुनवाई होगी। यह मामला खुखरा कोलपारा गांव का है। घटना के बाद इलाके में काफी आक्रोश था। अब कोर्ट के फैसले से न्याय की उम्मीद बढ़ी है।
मृतका श्वेता रानी को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। दहेज के लिए उस पर दबाव बनाया जाता था। परिवार के लोगों द्वारा मारपीट की जाती थी। 6 अक्टूबर 2021 को ससुराल वालों ने फोन किया था। उन्होंने कहा था कि श्वेता घर से चली गई है। इसके बाद परिवार वाले मौके पर पहुंचे। उन्होंने श्वेता की तलाश शुरू की। कुछ दूरी पर कुएं से शव मिला। यह घटना बेहद दुखद थी। इसके बाद पुलिस में मामला दर्ज कराया गया।
मृतका के भाई ने चारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत में मामले की सुनवाई हुई। बीच में समझौते की भी कोशिश हुई थी। लेकिन मामला अदालत में चलता रहा। अब कोर्ट ने सभी को दोषी करार दिया है। यह फैसला समाज के लिए एक चेतावनी है। दहेज प्रथा के खिलाफ सख्ती जरूरी है। अब सजा का इंतजार किया जा रहा है। यह मामला न्याय की दिशा में अहम कदम है।
