माइनिंग नियमों पर हाईकोर्ट का नया अंतरिम आदेश जारी.
जंगल से दूरी तय, 250 मीटर नियम फिलहाल रद्द.
रांची में झारखंड हाईकोर्ट ने माइनिंग नियमों को लेकर नया अंतरिम आदेश जारी किया है। यह आदेश संरक्षित वन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने स्टोन माइनिंग और क्रशर की दूरी को तय किया है। अब माइनिंग के लिए 500 मीटर की दूरी जरूरी होगी। वहीं स्टोन क्रशर के लिए 400 मीटर दूरी अनिवार्य है। 250 मीटर वाले सरकारी नोटिफिकेशन को रोक दिया गया है। पुराने नियमों को फिर से लागू किया गया है। यह फैसला पर्यावरण के हित में माना जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 जून 2026 को तय है। तब तक यही नियम लागू रहेंगे।
कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया है। बोर्ड को 1 किलोमीटर के भीतर दी गई अनुमति की समीक्षा करनी होगी। इसके लिए सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यह रिपोर्ट 1 जून 2026 तक कोर्ट में पेश करनी होगी। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों के लिए 1 किलोमीटर बफर जोन जारी रहेगा। राज्य सरकार ने इस मामले में अपनी दलील रखी थी। उन्होंने कहा था कि सभी वन क्षेत्रों पर समान नियम लागू नहीं होता। साथ ही 200 मीटर दूरी को पर्याप्त बताया गया था। लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया।
अदालत ने कहा कि दूरी कम करना पर्यावरण के लिए खतरनाक हो सकता है। 500 मीटर से 250 मीटर करना उचित नहीं था। यह निर्णय बिना पर्याप्त विचार के लिया गया था। पर्यावरण को होने वाला नुकसान स्थायी हो सकता है। इसलिए precautionary principle लागू किया गया है। इसका उद्देश्य संभावित खतरे से पहले बचाव करना है। इस फैसले से खनन गतिविधियां प्रभावित होंगी। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। अब सभी की नजर अंतिम फैसले पर है।
